जींद : 134 ए के तहत निजी स्कूलों में पहली कक्षा में अपने बच्चों को दाखिला दिलाने वाले अभिभावकों के लिए बुरी खबर है। नए शिक्षा सत्र से अभिभावकों को दाखिला व फीस भरनी पड़ सकती है। सरकार ने फिलहाल यह राशि नहीं की है, जिसके चलते भविष्य में इस नियम के तहत नई कक्षा में दाखिला लिए जाने की स्थिति में अभिभावकों को यह राशि भरनी होगी।
134 ए के तहत पहली व दूसरी कक्षा के बच्चों का ड्रा निकाला गया था। जिले के लगभग 700 के करीब बच्चों ने पहली व दूसरी कक्षा में दाखिले के लिए ड्रा में नाम निकाला था। उसके बाद कुछ एक निजी स्कूल को छोड़कर सभी ने पहली व दूसरी कक्षा में बच्चों को दाखिला दे दिया था। उस समय सरकार का कहना था कि इसका खर्चा सरकार वहन करेगी, लेकिन अब तक निजी स्कूलों के पास इस खर्चे की राशि नहीं मिल सकी है। इसके चलते निजी स्कूलों ने हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की हुई है।
अब स्कूल शिक्षा निदेशालय ने निर्देश जारी कर अभिभावकों को झटका देने का काम किया है। निदेशालय की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है कि 134 ए के तहत दाखिला ले चुके पहली कक्षा के विद्यार्थियों के अभिभावकों को ही इन स्कूलों की महंगी फीस चुकानी पड़ सकती है। निदेशालय की तरफ से कहा गया है कि यदि 134 ए के तहत पहली कक्षा के जिन विद्यार्थियों को दाखिला दिया गया है। यदि उनकी सरकार नहीं देती तो उनके अभिभावकों को यह फीस देनी होगी। फिलहाल यह भी स्पष्ट नहीं हो सका है कि यह फीस चालू शिक्षा सत्र की देनी होगी या फिर नए शिक्षा सत्र से नए दाखिले के दौरान देनी होगी। फिलहाल यह स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है।
अभिभावकों से लेना होगा शपथ पत्र :
निजी स्कूल संचालक अभिभावकों से शपथ पत्र लेंगे, जिसमें स्पष्ट होगा कि यदि सरकार 134 ए के तहत फीस नहीं देगी तो वह उस पूरी फीस को स्वयं भरेंगे। इस पर अभिभावकों के हस्ताक्षर होंगे, तभी उनका दाखिला भी मान्य होगा।
अभिभावकों को करना होगा सूचित :
इस फैसले की कापी निदेशालय की तरफ से सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को भेजी गई है। साथ ही पत्र में निर्देश दिए गए हैं कि इस निर्देशों की जानकारी उन सभी अभिभावकों को ई-मेल, एसएमएस या व्यक्तिगत रूप से दूरभाष पर देनी होगी।
पत्र के साथ स्कूलों की सूची संलग्न :
निदेशालय की तरफ से उन स्कूलों की सूची भी पत्र के साथ जारी की गई है, जिन स्कूलों में 134 ए के तहत पहली कक्षा में बच्चों को दाखिले दिए गए थे। dj
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