चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार के स्कूली शिक्षा नियम 134-ए में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को प्राइवेट स्कूल में सरकारी स्कूलों के बराबर फीस पर दाखिला देने को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका पर चीफ जस्टिस संजय किशन कौल व जस्टिस अरुण पल्ली की खंडपीठ ने 5 मई के लिए हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्डिनेशन कमेटी प्राइवेट अनएडिड स्कूल एसोसिएशन की तरफ से याचिका दायर कर कहा गया कि नियम 134 ए गैर कानूनी व असंवैधानिक है। नियम राइट आफ चिल्ड्रन टू फी एंड कंप्लसरी एजूकेशन, 2009 प्रावधानों के विपरीत प्रभाव डालने वाला है। याचिका में मांग की गई कि इस नियम की जगह हरियाणा सरकार अन्य पॉलिसी बनाए।
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