पीजीटी राजनीतिक शास्त्र विषय की भर्ती के बाद अब पीजीटी अंग्रेजी की भर्ती को भी कुछ उम्मीदवारों ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी है। उनकी याचिका को माननीय हाई कोर्ट ने स्वीकार करते हुए हरियाणा सरकार तथा हरियाणा शिक्षक भर्ती बोर्ड को नोटिस जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई आठ सितंबर को होगी।1हरियाणा राज्य शिक्षक भर्ती बोर्ड ने विज्ञापन संख्या 1/2012 द्वारा विभिन्न विषयों के पीजीटी पदों के लिए सात जून 2012 को आवेदन मांगे थे। अंग्रेजी विषय के लिए चयनित उम्मीदवारों का परिणाम 30 दिसंबर 2013 को घोषित किया गया था। परिणाम घोषित के साथ ही भर्ती बोर्ड ने भर्ती के लिए अपनाए गए मापदंड भी प्रकाशित किए थे।
इसमें 67 अंक शैक्षणिक योग्यता, 33 नंबर साक्षात्कार के लिए लगाए गए थे। इस पर चयन न होने वाले आवेदकों ने नाखुशी जाहिर की थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों को आधार बनाते हुए जींद निवासी सुधा शर्मा, झज्जर निवासी ज्योत्सना देसवाल व सुमन, भिवानी निवासी दयावंती देवी व राजेश श्योराण, महेंद्रगढ़ निवासी जितेंद्र कुमार व मंजू तथा रिवाड़ी निवासी नीलम ने तीन मार्च 2014 को माननीय हाईकोर्ट में सीडब्ल्यूपी नंबर 3940/2014 के तहत याचिका डालकर साक्षात्कार के 33 अंकों को चुनौती दी है। कोर्ट ने याचिका तो स्वीकार कर ली है। हाईकोर्ट ने इस मामले में हरियाणा सरकार व हरियाणा राज्य शिक्षक भर्ती बोर्ड को नोटिस जारी दिए हैं, जिसकी अगली सुनवाई आठ सितंबर को को होगी। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों को आधार बनाया है, जिसमें भर्ती मापदंड विज्ञापन के साथ प्रकाशित करने व साक्षात्कार के लिए निर्धारित अंक 15 प्रतिशत तक होने चाहिए जबकि यहां 33 प्रतिशत दिए गए हैं।
राजनीतिक शास्त्र भर्ती को भी चुनौती
जींद निवासी जगबीर सिंह ने मई 2013 में माननीय हाईकोर्ट में सीडब्ल्यूपी नंबर 11736/2013 के तहत याचिका डालकर साक्षात्कार के 33 अंकों को चुनौती दी थी। कोर्ट ने याचिका तो स्वीकार कर ली थी। माननीय हाईकोर्ट ने इस मामले में हरियाणा सरकार व हरियाणा राज्य शिक्षक भर्ती बोर्ड को नोटिस जारी कर दिए थे। इसकी अगली सुनवाई 12 मई को होनी है। djjnd
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