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Thursday, 13 March 2014

प्रिंसिपल के तबादले पर सीपीएस व अन्य को नोटिस

** सरकार पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप 
** याचिकाकर्ता ने तबादला आदेश रद करने की मांग की
चंडीगढ़ : हांसी के सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल के तबादले के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने स्कूली शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, मुख्य चुनाव अधिकारी, मुख्य संसदीय सचिव विनोद भ्याना को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 
याचिकाकर्ता ने ओमवती ने आरोप लगाया कि वह पिछले आठ साल से हिसार के पल्ली में प्रिंसिपल थी। सरकार ने उसके आग्रह पर 28 फरवरी 2014 को हांसी के सरकारी स्कूल में तबादला किया था। 3 मार्च को उसने ज्वाइन भी कर लिया लेकिन 5 तारीख को चुनाव आचार संहिता लागू होने वाले दिन उसके तबादले का आदेश जारी हो गया। याची के वकील संदीप गोयत ने बहस के दौरान कहा कि सरकार ने शिक्षा नीति के खिलाफ चुनाव आचार संहिता का उल्लंन कर एक जूनियर अधिकारी को उसकी जगह पर नियुक्त किया, जो मुख्य संसदीय भ्याना के दबाव में किया गया है। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से तबादला आदेश रद करने की मांग की।                   dj

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