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Tuesday, 3 February 2015

2006 से पहले के पेंशनरों को ग्रेड पे के न्यूनतम वेतन में 50% की वृद्घि

चंडीगढ : सरकार ने जनवरी, 2006 से पहले के पेंशन पाने वाले पारिवारिक पेंशनरों को संशोधित करते हुए बड़ी राहत दी है। पहली जनवरी, 2006 से पूर्व के पेंशनरों को उनके पूर्व संशोधित वेतनमान, जिस पर वे सेवानिवृत हुए थे, के बराबर के पे-बैंड तथा ग्रेड पे के न्यूनतम वेतन में 50 प्रतिशत की वृद्घि की जाएगी। इसी प्रकार, जनवरी, 2006 से पूर्व के पारिवारिक पेंशनरों के मामले में सामान्य पारिवारिक पेंशन में सेवानिवृत कर्मचारी के पूर्व संशोधित वेतनमान, जिस पर वे सेवानिवृत हुए थे, के बराबर के पे-बैंड तथा ग्रेड पे के न्यूनतम वेतन में 30 प्रतिशत की वृद्घि की जाएगी।                                                                                      db

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