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Friday, 18 April 2014

सीडीएलयू को मिला राज्य सूचना आयोग का नोटिस


सिरसा : चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी (सीडीएलयू) की ओर से सूचना के अधिकार कानून के तहत समय पर जानकारी न दिए जाने और बाद में भी अधूरी जानकारी देने की एवज में राज्य सूचना आयोग ने नोटिस जारी किया है। राज्य सूचना आयुक्त ने सीडीएलयू के एसपीआईओ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है क्यों न उन पर 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाए।    
प्राप्त जानकारी के अनुसार रोहतक निवासी ओमप्रकाश वधवा ने 29 सितंबर 2013 को सीडीएलयू से सूचना के अधिकार कानून के तहत कुछ जानकारी मांगी। उन्हांेने इसके लिए निर्धारित फीस भी जमा कराई। बताया जा रहा है कि सीडीएलयू की ओर से समय पर सूचना नहीं भेजी गई और जो जानकारी भेजी गई तो वह भी अधूरी थी। सीडीएलयू के एसपीआईओ ने 30 अक्टूबर को जवाब भेजा। इस पर ओमप्रकाश वधवा ने एक नवंबर 2013 को प्रथम अपील की। ओमप्रकाश वधवा ने बताया कि इसकी सुनवाई 25 मार्च 2014 को राज्य सूचना आयुक्त योगेंद्र पाल गुप्ता ने दोनों पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया। इस दौरान आयुक्त ने दोनों पक्षों को सुना और अपना फैसला सुनाया और एसपीआईओ को जुर्माना लगाया। उल्लेखनीय है कि यह जुर्माना एसपीआईओ की पर्सनल पॉकेट से सूचना आयुक्त कार्यालय में जमा करवाया जाता है जबकि धारा 19(8) के तहत क्षतिपूर्ति मुआवजा उस यूनिवर्सिटी के खजाने से निकाल कर सूचना प्रार्थी को दिए जाते हैं। इससे पहले भी सूचना आयुक्त सीडीएलयू को दो हजार रुपये का क्षतिपूर्ति मुआवजा देने के आदेश 28 फरवरी को दे चुका है। ओमप्रकाश वधवा ने बताया कि यह क्षतिपूर्ति मुआवजा सीडीएलयू के खजाने से निकालकर उन्हें अभी तक दिया जाना शेष है।
25 जून को पुन: होगी सुनवाई
इस मामले में राज्य सूचना आयुक्त ने नोटिस में कहा है कि सीडीएलयू के एसपीआईओ 30 अप्रैल 2014 तक अपना पक्ष रखें और 25 जून को साढ़े 11 बजे सुनवाई के लिए पहुंचे।
ये सुनाया फैसला 
सीडीएलयू के एसपीआईओ को निर्देश दिया गया कि आवेदनकर्ता के आवेदन के प्वाइंट नं 3, 4 और 5 के तहत जानकारी 30 दिन के भीतर दी जाए।
इसके अलावा नोटिस जारी कर सीडीएलयू के एसपीआईओ से पूछा कि क्यों न 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25 हजार रुपए तक जुर्माना लगाया जाए।
नोटिस मिला है, जवाब देंगे : 
‘राज्य सूचना आयुक्त की ओर से स्पष्टीकरण बारे नोटिस प्राप्त हुआ है। हम अपनी तरफ से पूरी जानकारी पहले ही दे चुके हैं। अब सुनवाई के दौरान हम अपना पक्ष रखेंगे।’--डॉ. राजबीर सिंह दलाल,एसपीआईओ, सीडीएलयू                                                       dj

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