चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2000 में नियुक्त किए गए 3206 जूनियर बेसिक ट्रेंड टीचर्स (जेबीटी) में से 2985 शिक्षकों की नियुक्ति करने के हाईकोर्ट की एकल बैच के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस जसबीर सिंह पर आधारित खंडपीठ ने भी रोक जारी रखी है। मामले की सुनवाई 28 अप्रैल तक स्थगित कर दी गई।
हरियाणा सरकार ने इस मामले में जवाब दायर करने के लिए कोर्ट से कुछ समय देने की मांग की जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान बैंच ने प्रतिक्रिया की थी कि इन टीचरों को लगे हुए तकरीबन 14 साल हो गए है। अगर इनको सीधे तौर पद हटाया जाता है तो इनके परिवार प्रभावित होगे। बैंच ने हरियाणा सरकार को कहा कि वो इस समस्या का समाधान निकाले या तो इनको राहत देते के लिए कोई नीति बनाए। dj
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